
जिले में कोरोना के बचाव हेतु किए गए कदम
- जिले में धारा 144 लागू
- Night curfew पहले से ही लगा दिया गया है
- 5 अप्रैल से सभी दुकाने औऱ प्रतिष्ठान सुबह 6:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खुले रहेंगे अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर
- जिले से होंकर गुजरने वाली बसों को दिन में दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज करने और ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी सवारियों को मास्क लगाना अनिवार्य
- सामाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए आज शाम को अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ., नगरीय निकायों के सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेकर 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का शत-प्रतिशत टीकाकरण अगले 20 दिनों में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुविभाग में लोगों को जागरूक करने, कंटेनमेंट जोन स्थापित करने तथा टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिकृत करते हुए ग्राम पंचायतों में लगातार मुनादी कराने, घर-घर जाकर सर्दी-खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को चिन्हांकित कर उनका कोविड परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए।
कोविड के लक्षणों को छुपाना नहीं, बताना है, अन्यथा ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए एपिडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया।

बैठक में कलेक्टर ने वी.सी. के जरिए ब्लाॅक स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेक्षण कार्य के लिए मितानिन, समूह की दीदी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, मेट सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीम भावना से एक साथ आगे आकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर ही प्राथमिक तौर पर ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उनका उपचार किया जा सकता है। साथ ही कोविड के प्रकरणों पर सतत् सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को क्लस्टरवार नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश जिला पंचायत के सी.ई.ओ. मयंक चतुर्वेदी को दिए।
जिले से होंकर गुजरने वाली बसों को दिन में दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज करने और ड्राइवर, कंडक्टर सहित सभी सवारियों को मास्क लगाना अनिवार्य करने के लिए भी निर्देशित किया।
इसी प्रकार शाम 6 से सुबह 6 बजे तक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश का कड़ाई से पालन करने पर कलेक्टर ने जोर दिया। – source mti news
CG market guru. काम सभी नागरिकों से अपील करता है कि कोरोना के इस विकट परिस्थिति में 2 गज की दूरी और मास्क है जरुरी टैग लाइन को अपनाते हुए अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने औऱ परिवार का सुरक्षा करें।