मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना छत्तीसगढ़ 2024 | CG MMYSY Yojana

Yojana Mukhyamantri yuva swarozgar yojana 2024  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना  छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को स्वरोजगार की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वालंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा CG MMYSY Yojana  2024 यह योजना प्रारंभ की गई है। 

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना छत्तीसगढ़ 2024

राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के रूप में उद्योग सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने में समग्र सहायता जैसे वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण व अनुसरण उपलब्ध कराना है ताकि उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुसार उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सुगमता सहायता एवं सफलता प्राप्त हो ताकि वह आर्थिक प्रगति में स्वयं की जिम्मेदारी महसूस करते हुए योगदान दे सकें।

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh

नोडल  अभिकरण :-  वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन। 

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh  क्रियान्वयन  अभिकरण और क्षेत्र –

 
1. राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय रायपुर तथा
 
2. जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्य करेंगे।

परियोजना लागत [Cost of Project] –

लोन  योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़  शासन द्वारा निर्माण, सेवा, व्यवसाय हेतु बैंको / वित्तीय संस्थाओ के माध्यम से ऋण प्रदान किया जावेगा, जिसकी सीमा निम्नानुसार होगी –

1. उद्योग हेतु                –         25 लाख,  जैसे – अगरबत्ती निर्माण उद्योग ।
 
2. सेवा क्षेत्र हेतु         –        10 लाख,   जैसे – कंप्यूटर ऑनलाइन जॉब एंड फोटोकॉपी ।
 
3. व्यवसाय हेतु              –       2 लाख – जैसे किराना दुकान ।
 
परियोजना लगत में भूमि की राशि सम्मिलित नहीं होगी, तथा फिक्स्ड पूंजी निवेश के अंतर्गत प्रस्तावित राशि का अधिकतम २० प्रतिशत ही भवन मद में मान्य किया जायेगा।

आवेदन हेतु योग्यताए व नियम [Eligibility Criteria] :-

 
1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
 
2. आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
 
3. आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला निशक्त, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिनियम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)
 
 4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक वित्तीय सहायता संस्था सरकारी बैंक का डिफाल्टर ना हो।
 
5.  एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगा, आवेदक  के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख  से अधिक ना हो।
 
6. आवेदक के जिन्होंने  भारत सरकार, राज्य शासन किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान लाभ लिया हो पात्र नहीं होंगे।

आवेदन कैसे करें [How to Apply] –

 समाचार पत्रों आदि प्रसार माध्यमों से योजना का प्रसार प्रचार किया जाएगा, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से निशुल्क आवेदन  पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित अवधि में कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

CG MMYSY Yojana Chhattisagarh मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म PDF –

इस योजना हेतु आवेदन फॉर्म आपके जिला के जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है साथ ही आपके सुविधा  के लिए आवेदन पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शपथ पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप निचे दिया गया है –

 

आवेदन पत्र का प्रारूप [Mukhyamantri Yuwa Swarojgar Yojana Chhattigarh Application Form ] – 

CG MMYSY Application Form – Download Here 

Cg mmysy yojana chhattisgarh

 परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप 

Project Report – Download Here


 

 

शपथ पत्र का प्रारूप –

 

 

अनापत्ति प्रमाण पत्र 

– ग्राम सरपंच से – No Objection Certificate form Sarpanch Download Here
 
CG MMYSY Yojana Loan Form

 

आवेदन कहा जमा  करें –

छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मौजूद है जहा पर महाप्रबंधक, प्रबंधक व सहायक प्रबंधक उपस्थित रहते है उनके पास CG MMYSY Yojana Chhattisgarh मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है। 

 

अपेक्षित दस्तावेज [Required Document]

– मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन पत्र में संलग्न करे – 

 

1. परियोजना प्रतिवेदन [ Project Report ]-

प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक विवरण होता है जो स्वरोजगार में लगने वाले मशीन, उपकरण, जमीन, कार्यशील पुँजी, फर्नीचर, मजदुर तथा व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में होने वाले लाभ, ब्रेक इवन पॉइंट व विक्रय की जानकारी होता है ऐसे अनिवार्य रूप से आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होता है इसका प्रारूप ऊपर दिया गया है परियोजना प्रतिवेदन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप स्वयं तैयार कर सकते है या CA चार्टटेड अकाउंटेंट की मदद ले सकते है।  

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2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र [ Educational Certificate ]-

इसमें आपके आठवीं कक्षा की प्रमाण पत्र के साथ जो आपके अधिकतम शिक्षा जैसी – 10th , 12th, कोई भी डिग्री आदि  है उनका प्रमाण पत्र  कॉपी कर आवेदन के साथ संलन करे

3. तकनीकी योग्यता –

कोई उपलब्ध हो तो संलग्न करे।

4. जाति प्रमाण पत्र –

अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे।

5. निवास प्रमाण पत्र  –

अनिवार्य रूप से निवास प्रमाण पत्र पत्र संलग्न करे। 

 6. राशन कार्ड –

उपलब्ध हो तो संलग्न करे। 
 

7 . शपथ पत्र  –

 अनिवार्य रूप से शपथ पत्र  पत्र संलग्न करे। 

 

8. अनापत्ति प्रमाण पत्र –

ग्राम सरपंच से – अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र  पत्र संलग्न करे। 

 
9 . उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र केवल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों  के लिए।  
 

लाभार्थियों का चयन [Selection of Candidate ] –

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्राप्त आवेदन पत्र टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा टास्क फोर्स योग्यता, अनुभव, तकनीकी योग्यता, कौशल, योजना की व्यवहारयता आदि के आधार पर साक्षात्कार उपरांत अनुमोदन प्रदान करेगी अनुमोदित प्रकरण संबंधित बैंकों का ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा

 

परियोजना  मंजूरी  की प्रक्रिया [Approval  Process of Project ] – 

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है  – 

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आवश्यक सह पत्रों सहित प्रस्तुत किया जाए। आवेदन पत्र निशुल्क होगा।  
2 प्राप्त सभी आवेदन पंजीबद्ध किए जाएंगे अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र  द्वारा आवेदक को 15 दिवस का समय दिया जाएगा निर्धारित समय अवधि में आवेदन पूर्ण ना करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा या लौटा दिया जाएगा 
3. आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट प्रोफाइल / संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन भी संलग्न करें  
4.  जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्राप्त आवेदन पत्र टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा टास्कफोर्स  समिति आवेदक की योग्यता अनुभव तकनीकी योग्यता कौशल परियोजना  के आधार पर साक्षात्कार उपरांत अनुमोदन प्रदान करेगी अनुमोदित प्रकरण संबंधित बैंकों ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किए जाएंगे 
5. बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 30  दिवसों के समय अवधि में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा तथा  आवेदक को उसकी सूचना दी जावेगी।   
6. योजना अंतर्गत स्थापित उदम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा किया जा किया जाएगा। 

विभागीय सुविधाएं एवं अनुदान  –

1.  ब्याज अनुदान  –
2. मार्जिन मनी अनुदान
3.  गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क
 

अन्य सुविधाएं

इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि में उद्यमियों को पात्रता अनुसार राज्य शासन की तत्समय में प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुरूप ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश, अनुदान स्टांप शुल्क से छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन पर प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन,  भूमि अपवर्तन शुल्क से छूट गुणवत्ता प्रमाणीकरण उदाहरण तकनीकी पेंट पेंट अनुदान एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान व समय-समय पर उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास संबंधित नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्राप्त होंगे
 

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh उद्यमिता विकास प्रशिक्षण  –

ऋण स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण के पूर्व को 1 सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।  पहले से जो आवेदक एक या  2 सप्ताह का प्रशिक्षण ले चुके है उन्हें प्रशिक्षण से छूट होगी।   

ऋण की राशि की वसूली –

गलत अथवा भ्रामक  तरीके से सहायता प्राप्त करने पर ऋण राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर भू राजस्व बकाया की तरह  वसूली की कार्रवाई वित्तीय संस्था द्वारा की जाएगी तथा ब्याज के  पुनर्भुगतान / भुगतान में चूक करने की स्थिति में योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिए  जाने वाला आर्थिक निवेश प्रोत्साहन भी भू राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होंगे तथा भविष्य में की जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।  

योजना के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों की सूची –

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों के सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

 
1.  मीट (स्लाटर किया हुआ)  से जुड़े उद्योग / रोजगार अर्थात मीट का प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ सर्व करना।  बीड़ी, पान , सिगार, सिगरेट,  तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री,  कोई ऐसा होटल ढाबा जहां शराब सर्व किया जाता हो कच्चे माल के रूप में तम्बाकू प्रयोग,  ताड़ी बेचना।
 
2. रेशम पालन ,  बागवानी, हार्वेस्टर सहित,  पुष्प उद्यानिकी, मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, जैसे कार्य।
 
3.  पर्यावरण में समस्या पैदा करने वाली परियोजनाएं और प्लास्टिक उत्पाद, 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पालीथीन की थैलियों का निर्माण और पुनः चक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले व अन्य उत्पाद।  
 

 

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh  Subsidy

– Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana Chhattisagarh  Subsidy

मुख़्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सब्सिडी – 

 
 क्रमांक हितग्राही की श्रेणी          अनुदान / सब्सिडी
 1         सामान्य वर्ग  10 प्रतिशत
 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प्सख्यक, महिला / विकलांग/भूतपूर्व सैनिक / नक्शल प्रभवित  15 प्रतिशत
 3 अनुसूचित जाति  / अनुसूचित जान जाति  25 प्रतिशत

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh : Helpline and Telephone Numbers 

हेल्पलाइन या टेलीफोन नंबर – जिला व्यापार और उद्योग केंद्र 

District Trade And Industries Centre (DTIC)


S.No Name District Phone Mobile
1 Shri T. R. Vaidh,CGM Raipur 0771-2436450/2427658 9425515718
2 Shri Shatrughan Dewangan,GM Raipur 0771-2436450/2427658 7415045133
3 Shri V.K. Dewangan,GM Raipur 0771-2436450/2427658 9827178458
4 Shri Anil Kumar Shrivastav,GM Durg 0788-232640/2323418 9826149606
5 Shri Rajiv Shukla ,GM Durg 0788-232640/2323418 9826483983
6 Shri J.S. Netam,CGM Bilaspur 07752-250083/250082 9407689966
7 Shri Tripurari Ram Kashyap,GM Bilaspur 07752-250083/250082 9425580112
8 Shri N.P. YADAV,GM Bilaspur 07752-250083/250082 7999716236
9 Shri K.L. Uikey,CGM Raigarh 07762-222914/225334 9617535708
10 Shri Sanjeev Sukhdeve,GM Raigarh 07762-222914/225334 9425575730
11 Shri C.R. Tekram,GM Jashpur   9425262623
12 Shri Aleksius Tirki,GM Korba 07759-225643 7247035422
13 Shri M.L. Kusre,GM Mungeli 07755-264176 9425539290
14 Shri Sunil Chandra Rahi,GM Janjgir-Champa 07819-244201 9424145592
15 Shri Shailenra Ranga,GM Korea 07771-242725 7587815920
16 Shri Abdul Shakir,GM Sarguja 07774-222704/236106 9009656029
17 Shri Anil Shrivastav,GM Surajpur   9826846298
18 Shri B.P.Wasnik,GM Balrampur   9926144376
19 Shri Jageshwar Meshram,GM Rajnandgaon 07744-224134 9827181156
20 Shri Ajay Pathak,GM Kabirdham 07741-233174 9827465873
21 Shri M.S. Uikey,GM Balod   9407790899
22 Shri Kamal Singh Mina,GM Bemetra 07824-206005 7987626095
23 Shri C.S. Pandey,GM Dhamtari 07722-232966 9301269760
24 Shri Awdhesh Kumar Singh ,GM Mahasamund 07723-223373 9425251088
25 Shri Satyendra Singh Baghel,GM Balodabazar 07727-222131 7089074028
26 Shri S.K. Singh,GM Gariyaband 07706-241268 9826755444
27 Shri Shiv Kumar Rathore,GM Jagdalpur 07782-205399,228157 9424257676
28 Shri Ajit Sundar Bilung,GM Dantewada 07856-252923 9424127142
29 Shri S.R Alma,GM Naranpur 07781-252341,252341 9407775648
30 Shri Suresh Kachap,GM Bijapur 07853-220362 9406106158
31 Shri Ramesh chandara Singh Thakur,GM Kanker 07868-241060/241064 9406106158
32 Shri C.Kerkatta,GM Sukma 07864-284466 9407947666
33 Shri Ajit Toppo,GM Kondagaon 07786-242756 9993727918
 

Conclusion  – 

CG MMYSY Yojana Chhattisgarh यह योजना बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर छत्तीसगढ़ सरकार  द्वारा दिया जा रहा है हमने इस पोस्ट की सम्पूर्ण जानकारी देने का प्रयास  किया साथ ही इसमें लगने वाले दस्तावेज व फॉर्म उपलब्ध कराये है जैसे – CG MMYSY Loan , Subsidy, Application form, Project Report आदि।  यदि यह पोस्ट आपके लिए useful रहा तो दुसरो को भी बताये शेयर जिससे लोग इस योजना का लाभ ले कर अपने स्वरोजगार  शुरू कर सके।  

इस पोस्ट में दिए गए  जानकारी केवल योजना की जागरूकता फ़ैलाने के लिए लिखा गया है दिए गए forms केवल जानकारी के लिए है सम्पूर्ण जानकारी के लिए अपने जिले के जिला व्यापार और उद्योग केंद्र में सम्पर्क करे।  

 

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15 thoughts on “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना छत्तीसगढ़ 2024 | CG MMYSY Yojana”

    • Sir आप अपने जिले के जिला व्यापार उद्योग केंद्र से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे क्योकि योजना के तहत बजट का आबंटन होता है अगर इस वितीय वर्ष का टारगेट पूरा नही हुआ होगा तो अभी भी आप जा कर आवेदन कर सकते है

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